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एक भी मतदाता मताधिकार से नहीं होंगे वंचित, सीईओ का दावा

5 नव. 2024

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TVT NEWS DESK


रांची ( RANCHI) :   मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2024 में एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे यह प्राथमिक उद्देश्य है. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्मिलित रूप से प्रयास अपेक्षित है. उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड ससमय मतदाताओं तक पहुंचे इस हेतु डाक विभाग एक अहम भूमिका निभा रहा है. रोजाना हजारों की संख्या में पूरे राज्य में डाक विभाग द्वारा मतदाता पहचान पत्र बांटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी भी कई मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के उपरांत भी उनका वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है. वह मंगलवार को निर्वाचन सदन में डाक विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय के सहायक निदेशक निरंजन कुमार, इंस्पेक्टर पोस्ट कुमकुम कुमारी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं डाक विभाग के  अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.


डाक विभाग तेजी के साथ वोटर कार्ड का करें वितरण

 

उन्होंने डाक विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी छुट्टियों में भी डाक विभाग को खुला रखकर वोटर आईडी के वितरण का कार्य पूरी तेजी के साथ किया जाए, जिससे मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि वैसे मतदाता, जिनका नाम मतदाता सूची में है पर अबतक वोटर आईडी कार्ड प्राप्त नहीं हो पाया है, वे 1950 पर कॉल कर अपने बीएलओ अथवा बीएलओ सुपरवाइजर से सम्पर्क कर इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है.  संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा डाक घर के साथ समन्वय करते हुए वोटर आईडी कार्ड के वितरण का कार्य कराया जाएगा.

 

 मतदाता पर्ची, मतदाता पहचान पत्र नहीं है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता पर्ची, मतदाता पहचान पत्र नहीं है. पूर्व में ऐसा देखने को मिला है कि मतदाता पर्ची को पहचान पत्र समझ कर मतदान करने पहुंच जाते हैं और अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं. मतदाता पहचान पत्र के अलावा कुल 12 तरह के आइडी प्रूफ मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत है. उसके अतिरिक्त किसी भी तरह के अन्य पहचान पत्र मतदान के लिए वैध नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदाता पर्ची वितरण 8 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण कार्य करेंगे. इस बार मतदाता पर्ची में अंकित सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को घेरे में दर्शाया गया है, ताकि मतदाता उन दोनों नंबरों को नोट कर मतदान केंद्र पर जाएं और आसानी से अत्यल्प समय में अपना नाम खोज सकें और मतदान के लिए सही कतार में खड़ा हो सकें। इससे जहां समय की बचत होगी, वहीं मतदान की गति भी बढ़ेगी.

 

5 नव. 2024

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